Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana 2024: राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थी व्यक्ति को 25 लाख रुपए तक नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्रदान करेगी।
Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana 2024 Overview
आर्टिकल का नाम | Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana Rajasthan 2024 |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना |
किसने शुरू की | राजस्थान सरकार |
कब शुरू की गयी | 19 फरवरी 2024 |
लाभार्थी | राजस्थान के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार साथ ही अन्य परिवार भी लाभ ले सकेंगे |
सम्बंधित विभाग / मंत्रालय | चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान |
स्वास्थ्य बीमा राशि | 25 लाख रूपये |
Official Website | sso.rajasthan.gov.in |
Helpline | 18001802117 |
Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana Benefits
- Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana Rajasthan का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब, मध्यम वर्ग परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी किसी भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में नि:शुल्क उपचार की सुविधा का लाभ ले सकेगा।
- इसमें हॉस्पिटल में भर्ती होने से 5 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने तक 15 दिन बाद तक का खर्चा कवर किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों, छोटे एवं सीमान्त किसानों, तथा संविदा श्रमिकों को बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा लेकिन अन्य परिवार महाज 850 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम देकर योजना का लाभ ले सकेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य है।
Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana Eligibility
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी पात्रता का पालन करना अनिवार्य है। इस योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई पात्रता इस प्रकार हैं।
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी नागरिक प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता एवं शासकीय नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को दिया जाएगा।
- चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पात्र नागरिक इस योजना के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 75 वर्ष की आयु तक के नागरिकों का मुफ्त उपचार किया जा सकता है।
Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana Required Documents
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक के पास निम्न दस्तावेज उपलब्ध होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मूलनिवासी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा कार्ड
Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana Application Process
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत आवेदन फार्म जमा करने के लिए आपको अपने ईमित्र केंद्र पर जाना होगा या फिर आप कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी इस योजना के तहत अपना आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। ईमित्र केंद्र से आपको मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा। अब इस आवेदन फार्म में मांगे जारी सभी जरूरी जमा करना होगा।
इस प्रकार आप इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 25 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता का लाभ ले सकते हैं।
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