Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana 2025: मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मिलेगा 25 लाख तक का फ्री इलाज

Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana 2025: राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थी व्यक्ति को 25 लाख रुपए तक नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्रदान करेगी।

आर्टिकल का नामMukhyamantri Ayushman Arogya Yojana Rajasthan 2024
योजना का नाममुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना
किसने शुरू कीराजस्थान सरकार
कब शुरू की गयी19 फरवरी 2024
लाभार्थीराजस्थान के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार साथ ही अन्य परिवार भी लाभ ले सकेंगे
सम्बंधित विभाग / मंत्रालयचिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान
स्वास्थ्य बीमा राशि25 लाख रूपये
Official Websitesso.rajasthan.gov.in
Helpline18001802117
  1. Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana Rajasthan का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब, मध्यम वर्ग परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है।  
  2. राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी किसी भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में नि:शुल्क उपचार की सुविधा का लाभ ले सकेगा।
  3. इसमें हॉस्पिटल में भर्ती होने से 5 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने तक 15 दिन बाद तक का खर्चा कवर किया जाएगा।
  4. इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है।
  5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों, छोटे एवं सीमान्त किसानों, तथा संविदा श्रमिकों को बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा लेकिन अन्य परिवार महाज 850 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम देकर योजना का लाभ ले सकेंगे।
  6. इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य है।

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी पात्रता का पालन करना अनिवार्य है। इस योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई पात्रता इस प्रकार हैं।

  • इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी नागरिक प्राप्त कर सकते हैं।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता एवं शासकीय नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को दिया जाएगा।
  • चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पात्र नागरिक इस योजना के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 75 वर्ष की आयु तक के नागरिकों का मुफ्त उपचार किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक के पास निम्न दस्तावेज उपलब्ध होना चाहिए।

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मूलनिवासी प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा कार्ड

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत आवेदन फार्म जमा करने के लिए आपको अपने ईमित्र केंद्र पर जाना होगा या फिर आप कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी इस योजना के तहत अपना आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। ईमित्र केंद्र से आपको मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा। अब इस आवेदन फार्म में मांगे जारी सभी जरूरी जमा करना होगा।

इस प्रकार आप इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 25 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता का लाभ ले सकते हैं।

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Saurabh Kumar Sharma
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