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RTE Rajasthan Online Form 2025
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RTE Rajasthan Online Form 2025-26: The online submission for admission in private schools under the Right to Education Act (RTE) will open from 25 March 2025 and will remain open till 07 April 2025. The Right to Education Act was brought by the Government of India in 2005 and as per this act, the GOI has made education compulsory and free for children between the age of 6 years to 14 years. According to this Act, a provision of 25% reservation has been made for poor and economically weak children in private schools.

Students enrolled under Rajasthan RTE School Admission 2025-26 do not have to pay any tuition fee. The fees of the children studying in this academic session are paid by the Rajasthan government to the schools. Under this scheme by the government, many poor children will be able to get the best education. If you are also a student or a parent of a student and you want to send your children to a private school for free, then you must fill the Rajasthan RTE School Admission 2025-26 Form via rajpsp.nic.in.

Scheme NameRajasthan RTE
Department NameDirectorate of Elementary Education, Jaipur
Session2025-26
Starting date25 March 2025
Last date07 April 2025
Official Websiterajpsp.nic.in

Notification has been issued for RTE Rajasthan Admission 2025-26 Online Application for free education under Right to Education (RTE) in Rajasthan. You must fulfill the Rajasthan RTE School Admission 2025-26 Eligibility Criteria to get the admission. Under this scheme, Rajasthan RTE School Admission 2025-26 application forms will be filled for free education in non-government schools in the state. You can download and read the RTE Rajasthan Admission 2025-26 Notification from the official website rajpsp.nic.in.

In this article I will share with you all the important information related to Rajasthan RTE Admission Form 2025-26 . If you are also willing to teach your children in a private school and you are unable to pay the fees, then under this scheme you can apply for your ward. Under RTE, this admission process in these schools will be done through lottery. For this, online forms will be filled from 25 March 2025 to 07 April 2025, while the online lottery will be released in next few days.

ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।

  1. अनुसूचित जाति के बालक
  2. अनुसूचित जन जाति के बालक
  3. अनाथ बालक
  4. एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित माता-पिता/संरक्षक के बालक
  5. युद्ध विधवा के बालक
  6. निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हों ।
  7. पिछड़ा वर्ग अथवा विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।
  8. ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग / शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गयी बीपीएल. सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है ।

बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए । राज्य नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है । प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक-बालिका को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहां से वांछित संख्या में बालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में शहरी निकाय / ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिका प्रवेश के पात्र नहीं होंगे ।

  • अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण-पत्र ।
  • बालक / अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
  • बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज ।
  • बालक/अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र । अथवा
  • बालक/अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण-पत्र । अथवा
  • अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा । अथवा
  • एचआईवी/केंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट अथवा
  • युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र । अथवा
  • विशेष आवश्यकता वाले (नि:शक्तकजन) बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र । अथवा
  • पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाणपत्र अथवा
  • बी.पी.एल. कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर)
  • बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
  • बालक का आयु सम्बान्धी दस्ताीवेज ।
  1. इस प्रक्रिया में रैन्डम प्रणाली द्वारा लॉटरी निकाली जाती है जिसमें ऑनलाइन प्राप्त सभी पात्र आवेदन सम्मिलित किये जाते हैं । पात्र आवेदनों की सूचि आरटीइ पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होती है । इस प्रक्रिया में पहले वे बालक लिए जाते है जो उसी वार्ड / ग्राम के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है एवं उनको रैन्डम प्रक्रिया द्वारा विद्यालय वार एक वरीयता क्रमांक दिया जाता है । इसके पश्चात शेष बचे वे आवेदन लिए जाते है तो उस ग्राम पंचायत / म्युनिसिपल एरिया के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है ।
  2. केंद्रीकृत लॉटरी मीडिया एवं अभिभावकों के समक्ष शिक्षा संकुल में तय तिथि को निकली जाती है एवं लॉटरी निकलने के तुरंत बाद विद्यालय वार इस प्रकार तैयार सूचि ऑनलाइन प्रदर्शित कर दी जाती है । विद्यालय भी इस सूचि के अपने नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं ।
  3. यह वरीयता सूचि प्रवेश की गारण्टी नहीं है, उपलब्ध सीटों के अनुसार अंतिम तिथि से पूर्व रिपोर्ट करने वाले बालकों एवं ओरिजिनल दस्तावेजो के मिलान के पश्चात ही आवेदन सुनिश्चित होता है ।
  4. आवेदन की अंतिम तिथि : 25-मार्च-2025
  5. ऑनलाइन लॉटरी दिनांक : 07-अप्रैल-2025
  1. ध्यान दें : अभिभावक सत्र 2025-26 में केवल आरटीइ पोर्टल / राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप को एक्सेस करके ऑनलाइन आवेदन ही दे सकते है । इस प्रक्रिया में अभिभावक कैचमेंट एरिया के विद्यालयों की सूचि में से अधिकतम पांच (5) विद्यालयों का चयन कर सकतें हैं । एक ही विद्यालय में एक से अधिक बार आवेदन करने पर केंद्रीकृत लॉटरी प्रकिया द्वारा अलॉट अधिकतम मान्यता क्रमांक ही प्रवेश के लिए मान्य होगा ।
  2. आवेदन की अंतिम तिथि : 07-अप्रैल-2025
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आरटीई 2025 के फॉर्म कब भरे जाएंगे?

RTE Rajasthan Online Form 2025-26: The online submission for admission in private schools under the Right to Education Act (RTE) will open from 25 March 2025 and will remain open till 07 April 2025

राजस्थान में आरटीई के लिए कौन पात्र है?

ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।

RTE में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

अभिभावक सत्र 2025-26 में केवल आरटीइ पोर्टल / राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप को एक्सेस करके ऑनलाइन आवेदन ही दे सकते है । इस प्रक्रिया में अभिभावक कैचमेंट एरिया के विद्यालयों की सूचि में से अधिकतम पांच (5) विद्यालयों का चयन कर सकतें हैं । एक ही विद्यालय में एक से अधिक बार आवेदन करने पर केंद्रीकृत लॉटरी प्रकिया द्वारा अलॉट अधिकतम मान्यता क्रमांक ही प्रवेश के लिए मान्य होगा

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