NFSA Form Apply Online 2025: खाद्य सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन 2025

NFSA Form Apply Online 2025: अगर आप राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 26 जनवरी 2025 से शुरू कर दी है।

जल्द ही ई-मित्र पोर्टल पर यह सेवा लाइव होगी, जिससे आवेदन प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी। इस लेख में हम आपको खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप आवेदन की प्रक्रिया को सही तरीके से समझ सकें।

खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Act) का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को राशन कार्ड के माध्यम से चावल, गेहूं और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री प्राप्त होती है।

यह योजना गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लागू की गई है। अब राजस्थान सरकार ने इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है।

  • वृद्धजन/ एकल नारी/ विधवा/ विकलांग पेंशन पी.पी.ओ.
  • पालनहार लाभार्थी प्रमाण पत्र
  • एकल महिला
  • श्रम विभाग में पंजीकत श्रमिक कार्ड
  • शहरी घरेलु कामकाजी महिलाए (न.प. अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण)
  • स्‍टीट वेन्‍डर यानि सडक पर सामान बेचनेवाले (नगर परिषद द्वारा जारी प्रमाण)
  • गैर सरकारी सफाईकर्मी 
  • जीवनरक्षा कोष के लाभार्थी
  • सरकारी हॉस्‍टल में अन्‍तवासी
  • कच्‍ची बस्‍ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार
  • कचरा बीनने वाले परिवार, 
  • कानूनी रूप से निर्मुक्‍त बंधुआ मजदूर
  • साईकिल रिक्‍शा चालक
  • पोर्टर यानि मटके बनानेवाला
  • आस्‍था कार्डधारी परिवार
  • कुष्‍ठ रोगी, सिलिकोसिस रोग ग्रसित 
  • बहुविकलांग व मंद बुदि व्‍यक्ति
  • अन्‍य फार्म में मौजूदा
  • ग्रामीण क्षैत्र हो तो 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार
  • ग्रामीण क्षैत्र हो तो भूमिहीन /सीमान्‍त/ लघु किसान परिवार
  • परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो  
  • परिवार सदस्‍य सरकारी / अद्सरकारी कर्मचारी हो/ स्वायत्तशासी संस्थाओ में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी एव एक लाख रुपए वार्षिक पेंशन लेने वाला 
  • जिसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास चारपहिया वाहन हो (टैक्टर वह वाणिज्य वाहन को छोड़ कर)
  • खेती की जमीन निर्धारित सीमा लघु किसान से अधिक हो  
  • सालाना आय एक लाख से अधिक हो 
  • ग्रामीण में 2000 वर्गफीट, शहरी नगर पालिका 1500 वर्गफीट, शहरी नगर निगम / परिषद 1000 वर्गफीट का मकान हो। ( कच्ची बस्ती को छोड़कर)
  • जिस राशनकार्ड में पहले से गेहु मिलते हो उसमें नये नाम नहीं जुडेगे। सिर्फ जिन राशनकार्डधारक ने कभी भी गेहु प्राप्‍त नहीं किये हो उन्‍हीं के लिए आवेदन का पोर्टल चालु होगा।
  • ऑनलाईन आवेदन करने के बाद विभाग द्वारा एक महीनें के अंदर दस्‍तावेज की जांच की जावेगी व विभाग सत्‍यापन के पश्‍चात आवेदक को खादय सुरक्षा योजना में सम्मिलित कर दिया जायेगा और उसके बाद आवेदक उचित मूल्‍य की दुकान से गेहु और निशुल्‍क मुख्‍यमंत्री आयुष्‍मान आरोग्‍य बीमा योजना और 450 रूपये में गैस सिलेण्‍डर प्राप्‍त कर सकेगा।
  • जिस परिवार ने अपना नया राशनकार्ड बनवाया है और राशन कार्ड धारक को खादय सुरक्षा योजना के तहत गेहु नहीं मिलते हो सिर्फ उसके लिए विभागीय बेवसाईट पोर्टल लगभग दिनांक 26.01.2025 को चालु होने वाला है। 
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Saurabh Kumar Sharma
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